प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे. अब कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को भी पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतगणना संपन्न करायी जायेगी. निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश कहा है कि आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे.
- 30 दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे दोनों चरणों के चुनाव
- उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ा आयोग को नहीं माना है उचित कमेटी
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिहार में नगर पालिका चुनाव का ऐलान कर दिया गया है. इसके अनुसार मतदान का प्रथम चरण 18 दिसंबर को होगा. वहीं मतगणना की तिथि 20 दिसंबर को निर्धारित है. दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को करवाया जाएगा जिसके बाद मतों गिनती 30 दिसंबर को होगी.आरक्षण की जो व्यवस्था थी फिलहाल वही लागू है. इस प्रकार से आरक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछड़ा आयोग ने माना है कि आरक्षण को लेकर जो व्यवस्था की गई थी वह सही है उसके आधार पर ही निर्वाचन कराया जा सकता है.
बताया जा रहा है कि पिछड़ा आयोग के द्वारा सर्वेक्षण कराने के उपरांत अपनी रिपोर्ट को बिहार सरकार को सौंपा गया जिसे सरकार ने चुनाव आयोग को सौंप दिया जिसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों को जारी कर दिया. उधर, उच्चतम न्यायालय याचिकाकर्ता सुनील कुमार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि जिस पिछड़ा आयोग के द्वारा जांच कराई गई है वह डेडीकेटेड कमेटी नहीं है. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव कराने पर रोक भी नहीं लगाई थी. ऐसे में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी निर्वाचन रद्द होने का डर बना रहेगा.
नहीं होगा कोई नया नामांकन :
अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे. अब कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को भी पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतगणना संपन्न करायी जायेगी. निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश कहा है कि आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. किसी तरह की परेशानी या भ्रम होने पर आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा. आयोग के फैसले से प्रत्याशियों को सहूलियत होगी.
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