किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को चार साल की जेल, पांच हज़ार का जुर्माना ..

मामला सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र के बाली गांव का है. जहां 27 मार्च 2021 को किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी अभियुक्त नीतीश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. 






- सोनवर्षा गांव के बाली गांव का है मामला, 27 मार्च 2021 को हुई थी घटना 
-  जांच के दौरान अभियुक्त को पाया गया था दोषी 

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : पिछले वर्ष एक किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय के द्वारा चार वर्षों की सजा एवं पांच हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं अदा करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. मामला सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र के बाली गांव का है. जहां 27 मार्च 2021 को किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी अभियुक्त नीतीश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. 

इस मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिस्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो  प्रभाकर दत्त मिश्र ने अभियुक्त नीतीश कुमार को दोषी पाए जिसके बाद उसे चार साल के कारावास एवं पांच हज़ार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई गई. लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है.











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