सामूहिक दुष्कर्म मामले में चौकीदार पुत्र समेत दो को मौत आने तक जेल, एक अन्य को 20 साल का कठोर कारावास ..

त्वरित विचारण के बाद भोला यादव को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य दो दुष्कर्मियों नेपाली यादव और बबलू यादव को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त मुकर्रर की और 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. 



- पिछले वर्ष नवंबर माह में हुई थी सामूहिक दुष्कर्म की घटना
- व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर :  व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो की विशेष अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में चौकीदार के पुत्र समेत दो दुष्कर्मियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा मुक़र्रर की है.

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने आज बताया कि बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर स्थित बांध पर 30 नवम्बर 2021 की शाम तीन दुष्कर्मियों ने एक बारह वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था.


विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र की अदालत ने आज त्वरित विचारण के बाद भोला यादव को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य दो दुष्कर्मियों नेपाली यादव और बबलू यादव को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त मुकर्रर की और 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. अदालत ने पीड़िता को सरकार की पीड़ित प्रति कार्य योजना के तहत 5 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की अनुशंसा की है.

तीनों दुष्कर्मी स्थानीय  बड़की सारिमपुर के निवासी हैं.
लोक अभियोजक ने बताया कि एक दुष्कर्मी स्थानीय गांव के चौकीदार का पुत्र है. सभी दुष्कर्मियों को सजा भुगतने हेतु केंद्रीय कारा बक्सर भेज दिया गया.

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