वीडियो : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा ..

भूसे के ढेर में स्थानीय निवासी इंद्र देव तिवारी तथा उनके पुत्र शिवजी तिवारी के द्वारा आग लगाई जा रही थी इस बात का विरोध करने पर इंद्र देव तिवारी के ललकारने पर शिवजी तिवारी ने गोपाल तिवारी को गोली मार दी जिससे कि उनकी मौके पर मौत हो गई.






- ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर गांव का है मामला
- वर्ष 2012 में नामजद अभियुक्तों ने की थी हत्या

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : वर्ष 2012 के 28 नवंबर को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर में हुई एक हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या की धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई. 


घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनिजोर गांव में 28 नवंबर 2012 को गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति के भूसे के ढेर में स्थानीय निवासी इंद्र देव तिवारी तथा उनके पुत्र शिवजी तिवारी के द्वारा आग लगाई जा रही थी इस बात का विरोध करने पर इंद्र देव तिवारी के ललकारने पर शिवजी तिवारी ने गोपाल तिवारी को गोली मार दी जिससे कि उनकी मौके पर मौत हो गई.

बाद में मृतक के स्वजन रामाधार तिवारी ने इंद्र देव तिवारी व शिवजी तिवारी के खिलाफ ब्रह्मपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. सुनवाई के दौरान ही इंद्रदेव तिवारी की मृत्यु हो गई थी. चूंकि मामले में दोनों पर दोष सिद्ध हुआ था. ऐसे में शिवजी तिवारी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 65 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई.

वीडियो : 








Post a Comment

0 Comments