जमीनी विवाद में हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास ..

बताया कि 29 मार्च 1991 को  जमीन विवाद में भखवा नहर पुल के पास काशी नाथ चौबे की हत्या हो गई थी. इसी मामले में सुचक गुलाब चौबे ने  सिकरौल थाना में भखवा के ही निवासी कन्हैया चौबे, अवध किशोर चौबे व गणेश चौबे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी.




- सभी को देना होगा दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना
- गवाहों के बयान तथा पुलिस की जांच के बाद दोषी पाए गए थे अभियुक्त

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : 32 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही साथ अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि मामला जमीनी विवाद में हुई हत्या से जुड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के गवाहों के बयान एवं पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.


अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 29 मार्च 1991 को  जमीन विवाद में भखवा नहर पुल के पास काशी नाथ चौबे की हत्या हो गई थी. इसी मामले में सुचक गुलाब चौबे ने  सिकरौल थाना में भखवा के ही निवासी कन्हैया चौबे, अवध किशोर चौबे व गणेश चौबे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर  तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया. न्यायाधीश विवेक राय ने तीनो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है.












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