गांजा तस्कर को दस वर्षों का कारावास, एक लाख जुर्माना..

दो स्टील के बक्सों में पांच पैकेट गांजा बरामद किया गया था. गांजे का कुल वजन 66 किलो 500 ग्राम था. इस मामले में न्यायालय ने पृथ्वी सिंह उर्फ लूना को भी अभियुक्त बनाया था, लेकिन बाद में उनके विरुद्ध विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका. 




- वर्ष 2021 में घर से बरामद हुई थी गांजे की बड़ी खेप
- अनुसंधान में प्रमाणित हुआ गांजा तस्करी का आरोप

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दस वर्षों की कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है. घटना वर्ष 2021 की है जब अभियुक्त के घर से 66 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद हुआ था. मामले में गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और उसे सजा सुना दी. इस मामले के एक अन्य अभियुक्त को पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया है. 

घटना के संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक थाने की पुलिस ने कथकौली मैदान के समीप मंझरिया निवासी संतोष कुमार उर्फ रसगुल्ला सिंह के नवनिर्मित मकान में छापेमारी की थी जहां दो स्टील के बक्सों में पांच पैकेट गांजा बरामद किया गया था. गांजे का कुल वजन 66 किलो 500 ग्राम था. इस मामले में न्यायालय ने पृथ्वी सिंह उर्फ लूना को भी अभियुक्त बनाया था, लेकिन बाद में उनके विरुद्ध विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका. मामले में कुल छह गवाहों ने अपनी गवाही दी थी, जिसके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने दोषी को सजा सुनाई.












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