नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास ..

साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया था जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई सजा में यह भी बताया गया है कि यदि अभियुक्त ने 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड नहीं दिया तो उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

 



- 13 दिसम्बर 2020 को महिला थाने में दर्ज हुआ था मामला
- रिमोट बनवाने घर से निकली थी किशोरी रास्ते में दिया गया घटना को अंजाम

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को प्रभाकर दत्त मिश्रा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों  के सुनने के बाद आरोपित को मामले में पाया दोषी पाते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास की सज़ा तथा 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड देने की सज़ा सुनाई है.


मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह  ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली   किशोरी 13 दिसम्बर 2020 को रिमोट बनवाने के लिए दुकान पर जा रही थी. इसी दौरान रिमोट बनवा देने की बात कहकर आरोपित सोनू केशरी ने उसे अपने बाइक पर बैठा लिया. कुछ दूर जाने के बाद अपने एक दोस्त को भी उसी बाइक पर लड़की को बीच करके बैठा लिया. आरोपी ने किशोरी को नहर के किनारे खण्डहर नुमा स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. बाद में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया था जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई सजा में यह भी बताया गया है कि यदि अभियुक्त ने 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड नहीं दिया तो उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.












Post a Comment

0 Comments