वीडियो : हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा ..

अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय कारा में अपनी सजा भुगतने हेतु भेज दिया.



 





- बाप बेटे ने मिलकर कर दी थी गोली मारकर हत्या
- न्यायालय ने अभियुक्तों को पाया था मामले में दोषी

बक्सर टॉप न्यूज़,  बक्सर :  हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह की न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय कारा में अपनी सजा भुगतने हेतु भेज दिया.


अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि मामला कोरान सराय से संबंधित है. जहां जमीनी विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर मृतक के भाई धनराज पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में थाना के लहना गांव का रहने वाला संजय दुबे और मंटू दूबे को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. 

इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय दुबे एवं मंटू दुबे हत्या के मामले में दोषी पाए गए. न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय दुबे पर आजीवन कारावास के साथ साथ 47 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड लगाया वहीं, मंटू दुबे पर 35 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. सरकारी अधिवक्ता के सहयोग में अधिवक्ता मनोज ठाकुर जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रवि रंजन श्रीवास्तव मौजूद थे.

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