वीडियो : सरकारी जमीन पर दो पक्षों का दावा : मारपीट में आठ घायल ..

मामले को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया. इसी बीच जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत कर उन्हें हटाया था. वहीं लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे. जब इस बात का विरोध किया गया तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी और गोरख राम समेत कुल आठ लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया. 






- इटाढ़ी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव का है मामला
- घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : इटाढ़ी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में शुक्रवार की सुबह तकरीबन 8:00 बजे जमीन विवाद में हुई मारपीट में एक पक्ष के कुल आठ लोग घायल हो गए हैं. घायलों में कुछ लोगों के सिर फूटे, हैं तो कुछ लोगों को हाथ -पैर में चोटें लगी हैं. सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मामले में पुलिस घायलों के फर्द बयान का इंतजार कर रही है जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी.



घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मनोहरपुर निवासी गोरख राम तथा उनके पड़ोसी काफी समय से गांव की एक सरकारी जमीन पर रहा करते थे लेकिन गांव के कुछ दबंगों के द्वारा वह जमीन का सरकारी होने का हवाला देकर उन्हें वहां से प्रशासनिक सहयोग से हटवा दिया गया. बाद में सभी लोग समीप ही एक दूसरी सरकारी जमीन पर अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगे, साथ ही मामले को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया. इसी बीच जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत कर उन्हें हटाया था. वहीं लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे. जब इस बात का विरोध किया गया तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी और गोरख राम समेत कुल आठ लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया. 

घायलों में गोरख राम, उनके पुत्र राजेश राम, जयप्रकाश राम तथा उनकी पत्नी अनग्रहिती देवी के साथ-साथ गुड्डू राम, शनिचर राम के पुत्र गोवर्धन राम और अखिलेश राम घायल हो गए. घायलों में शनिचर राम राजेश राम तथा जयप्रकाश राम को ज्यादा चोट लगी है. मामले में गांव के ही राजू शाह, ज्ञानी शाह, सुनील शाह तथा उनके घर की आठ-दस महिलाओं आरोपी बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है. 

इलाज कर रहे चिकित्सक डॉ आरके गुप्ता ने बताया कि घायलों का इलाज किया गया. सभी को गंभीर चोट लगी थी जिन्हें फिलहाल अस्पताल में ही इलाजरत रखा गया है. मामले में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि घायलों के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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