मानव तस्करी के आरोप में महिला समेत तीन को 20 वर्षों का कठोर कारावास ..

बहाना बनाकर अपने घर बुलाया तथा उसे वाराणसी ले गई जहां उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया. बाद में अभियुक्तों ने पीड़िता को मुंबई के वेश्यालय में बेच दिया. 


 






- वर्ष 2012 में बक्सर नगर से हुआ था किशोरी का अपहरण
- आरोपियों ने मुंबई के वेश्यालय में दिया था बेच

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पास्को विवेक राय की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं मानव तस्करी के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया पाते हुए 20-20 साल की सश्रम कारवास की सजा  सुनाने के साथ ही 20-20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है. 



जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक  सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 30 सितंबर 2012 की है. 14 वर्षीय नाबालिग को पप्पू दलाल, मुन्ना अंसारी एवं शाहिना खातून ने बहाना बनाकर अपने घर बुलाया तथा उसे वाराणसी ले गई जहां उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया. बाद में अभियुक्तों ने पीड़िता को मुंबई के वेश्यालय में बेच दिया. उक्त मामले में बक्सर नगर थाना में कांड संख्या 75 /2014 दर्ज हुआ था. मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पीड़िता को मुंबई के वेश्यालय से रिहा कराया था. 

मामले की सुनवाई में पीड़िता के अतिरिक्त पुलिस, चिकित्सक एवं अन्य साक्षियों ने घटना को सत्य बताया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 376 एवं 4 तथा 5 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाकर 20-20 साल की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपया का अर्थदण्ड भी  लगाया है.








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