अभियुक्त ने उस पर फब्तियां कसी और छेड़छाड़ भी की. उक्त मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई.
- धनसोई थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई थी छेड़खानी की घटना
- मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने कोर्ट ने अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है जो पीड़िता को मिलेगा.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र में 2017 में हुई एक घटना में अभियुक्त श्याम सुंदर सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 233, 354(ए )एवं पॉक्सो की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्षों की कारावास की सजा सुनाई गई है. उक्त फैसला विशेष न्यायधीश विवेक राय की अदालत ने सुनाया.
यहां बता दें कि 30 अप्रैल 2017 को धनसोई थाना के एक ग़ांव की 12 वर्षीय बच्ची चापाकल से पानी लेकर घर जा रही थी कि अभियुक्त ने उस पर फब्तियां कसी और छेड़छाड़ भी की. उक्त मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई.
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