अभियुक्त ने 16 जून 2009 को पीड़िता से दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी. घटना को विरलतम श्रेणी में रखते हुए 76 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
- जून 2009 में करहगर में हुई थी घटना.
- रोहतास व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई सजा
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नाबालिग से दरिंदगी और हत्या मामले में बक्सर के व्यक्ति को रोहतास के व्यवहार न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है.अभियुक्त ने 16 जून 2009 को पीड़िता से दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी. घटना को विरलतम श्रेणी में रखते हुए 76 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
घटना के संदर्भ में अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि बक्सर निवासी शाहिद दिनारा के महबूब मार्केट में किराना दुकान चलाता था. वहीं, करहगर थाना क्षेत्र में शाहिद की बहन का घर था, जहां वह अक्सर आया-जाया करता था. घटना के दिन भी शाहिद वहां पहुंचा और उसकी नजर पड़ोस की एक किशोरी पर पड़ी. वह उस वक्त घर में अकेली थी. तभी आरोपी ने पहले उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. मामला 14 वर्षों तक चला जिसमें कुल 11 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. घटना के समय आरोपी की उम्र 42 वर्ष थी और अब 56 वर्ष हो गई है.
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