युवक ने दो नाबालिग बहनों को बहला-फुसलाकर अपने घर में बुला लिया था और उनके साथ दुष्कर्म किया था. इस कांड में आरोपी के पिता शिवजी राम तथा माता संझरिया देवी ने भी उसका साथ दिया था. मामले में न्यायालय ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के मद्देनजर फैसला सुनाया.
- विशेष पॉस्को न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
- पीड़ित किशोरियों में से एक की हो चुकी है मौत
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो विशेष न्यायालय ने नाबालिग बहनों से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कारावास तथा उसके माता और पिता को 7-7 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को 10 हज़ार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. विशेष न्यायाधीश विवेक राय के आदेशानुसार जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय के फैसले पर हर्ष व्यक्त करने के लिए पीड़ितों में से एक किशोरी अब जीवित नहीं है.
जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 28 जून 2015 में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पप्पू राम नामक एक युवक ने दो नाबालिग बहनों को बहला-फुसलाकर अपने घर में बुला लिया था और उनके साथ दुष्कर्म किया था. इस कांड में आरोपी के पिता शिवजी राम तथा माता संझरिया देवी ने भी उसका साथ दिया था. मामले में न्यायालय ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के मद्देनजर फैसला सुनाया.
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