वीडियो : एक ही दिन में कोर्ट से खत्म हो जाएंगे हज़ारों मामले ..

लंबित मामलों में से लगभग 06 हजार 700 वादों को चिन्हित कर उभय पक्षकारों एवं पीड़ितों को थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. नोटिस का तामिला शत-प्रतिशत करा लिया गया है. पूर्व-वाद के मामलों में बैंक एवं बी०एस०एन०एल० से संबंधित लगभग 45 हजार बकायेदारों एवम ऋणियों को नोटिस भेजा गया है.





- शनिवार को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत
- बैंक व बीएसएनएल के 45 हज़ार बकायेदारों को भेजा गया नोटिस

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के परिपेक्ष्य में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर आगामी लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 13 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निष्पादन हेतु कोर्ट के लंबित मामलों में से लगभग 06 हजार 700 वादों को चिन्हित कर उभय पक्षकारों एवं पीड़ितों को थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. नोटिस का तामिला शत-प्रतिशत करा लिया गया है. पूर्व-वाद के मामलों में बैंक एवं बी०एस०एन०एल० से संबंधित लगभग 45 हजार बकायेदारों एवम ऋणियों को नोटिस भेजा गया है.


उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर द्वारा 13 मई 2023 को व्यवहार न्यायालय बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा.

जिन्हें नहीं मिले नोटिस वह भी करा सकते हैं मामलों का निष्पादन :

उन्होंने बक्सर जिला के आमलोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन पक्षकारों अथवा पीडितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी होता है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे 13 मई 2023 के पूर्व भी संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आकर अपने वादों का निष्पादन करा सकते हैं. इसी परिपेक्ष्य में बिजली विभाग से संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन हेतु लोक अदालत का आयोजन कार्यालय भवन विधिक सेवा सदन में किया गया है, जिसमे लगभग 200 मामलो का निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. 

बिना खर्च निबटाएं मामले :

सचिव ने कहा कि लोक अदालत में वाद का निष्पादन बिना किसी खर्च के बिल्कुल मुफ्त तत्काल निष्पादित कराया जा सकता है. इस लोक अदालत में वाद के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय में 20 पीठ का गठन किया गया है. जो इन चिन्हित वादों के सुलह हेतु कार्य करेंगे. पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है, उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में भी किया जाएगा. 

डुमरांव न्यायालय में लंबित मामलों का भी होगा निष्पादन :

इतना ही नहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, डुमरांव के बैंकों के पूर्व वाद या कोर्ट में लंबित मामले भी व्यवहार न्यायालय, बक्सर के इस लोक अदालत की पीठ में निपटाए जायेंगे, ताकि पक्षकारों को परेशानी ना हो. वह अपने मुकदमों का आसानी से निपटारा करवा सकें. उन्होंने अंत में कहा कि अधिक जानकारी के लिए आप व्यवहार न्यायालय, बक्सर परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर के कार्यायल से 06183-22299 नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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