सगी बहनों से दुष्कर्म मामले में पिता, तांत्रिक, मां, मौसी समेत पांच दोषी करार ..

पुत्र पैदा होने पर तांत्रिक ने उन्हें बच्चे के ऊपर खतरा होने की बात बताते हुए अनुष्ठान की सलाह दी और इसके लिए दोनों बच्चियों को अनुष्ठान में शामिल किया. इस दौरान तांत्रिक समेत दो अन्य भी दोनों बच्चियों को हवस का शिकार बनाते रहे.






- राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है मामला
- वर्ष 2012 से किया जाता रहा बच्चियों से दुष्कर्म

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट में मंगलवार को एक ऐसे मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें 14 और 16 साल की दो नाबालिग पुत्रियों ने अपने पिता पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया था. मामले में पीड़िता ने अपनी मां और मौसी समेत कुल पांच लोगों की घटना में संलिप्तता बताई थी. केस की सुनवाई के क्रम में सभी आरोपितों को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में अब सजा के बिंदु पर 12 सितम्बर को सुनवाई होगी.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना के एक गांव की रहने वाली दोनों नाबालिग बच्चियों से जुड़ा हुआ है दोनों वर्ष 2012 से ही अपने पिता की हवस का शिकार बन रही थी.

दरअसल, दंपत्ति को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, ऐसे में वह स्थानीय तांत्रिक अजय कुमार के चक्कर में आ गए और उसी के सुझाव पर दोनों बच्चियोंं को हवस का शिकार बना डाला.

अनुष्ठान के बहाने बच्चियों से किया था दुष्कर्म : 

तांत्रिक के द्वारा कथित तौर पर पूजा पाठ किए जाने के दौरान ही दंपति के यहां पुत्र पैदा हुआ. पुत्र पैदा होने पर तांत्रिक ने उन्हें बच्चे के ऊपर खतरा होने की बात बताते हुए अनुष्ठान की सलाह दी और इसके लिए दोनों बच्चियों को अनुष्ठान में शामिल किया. इस दौरान तांत्रिक समेत दो अन्य भी दोनों बच्चियों को हवस का शिकार बनाते रहे.

जुल्म झेलने से तंग आई बच्च्यिां, पुलिस तक पहुंची :

जुल्‍म झेलने से तंग आई बच्च्यिां बाद में किसी तरह हिम्मत कर बक्सर पहुंच गईं और एक व्यक्ति को अपनी समस्या बताई, तब उस व्यक्ति ने दोनों बच्चियों को पुलिस के पास पहुंचाया. मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए 28 अप्रैल को महिला थाना में केस दर्ज करवाते हुए तत्काल सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में सुरक्षित रखा गया फैसला :

इस मामले की सुनवाई एडीजे 6 सह विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे की कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत चल रही थी. तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में माता-पिता समेत कुल पांच लोगों को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोषी व्यक्तियों में राजपुर निवासी पिता विनोद कुमार सिंह, तांत्रिक अजय कुमार, माता निर्मला देवी और मौसी मंजू देवी के अलावा जयलाल सिंह के नाम शामिल हैं.









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