यह निर्देशित किया गया कि अपने यहां होने वाले आयोजनों की पूरी जानकारी प्रपत्र में भरकर जमा कराना सुनिश्चित करें. यदि वह ऐसा करने में असफल होते हैं और उनके यहां हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.
- नगर थाने में होटल तथा मैरिज हॉल संचालकों के साथ हुई बैठक
- हर आयोजन की फॉर्म में भरकर मांगी गई जानकारी
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शादी-विवाह तथा किसी भी पार्टी-समारोह में तेजी से बढ़ रही हर्ष फायरिंग की घटनाओं को देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शनिवार की शाम नगर थाना परिसर में थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी मैरिज हॉल तथा होटल संचालकों को थानाध्यक्ष के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अपने यहां होने वाले आयोजनों की पूरी जानकारी प्रपत्र में भरकर जमा कराना सुनिश्चित करें. यदि वह ऐसा करने में असफल होते हैं और उनके यहां हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.
थानाध्यक्ष ने बताया कि नगर के सभी होटल संचालकों और मैरेज हाल संचालकों की बैठक बुलाई गई थी. बैठक के दौरान सभी को विभिन्न समारोहों के दौरान होने वाले हर्ष फायरिंग को कानूनी रूप से अवैध बताते हुए इससे होने वाले होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई. उन्हें बताया गया कि किसी भी समारोह की बुकिंग करने पर पुलिस द्वारा जारी विहित प्रपत्र में मांगी गई सारी जानकारियां पुलिस को मुहैया करानी होगी.
प्रपत्र में कार्यक्रम की तिथि और समय के अलावा आयोजन का प्रकार, आयोजन स्थल का नाम, आयोजनकर्ता का पूरा नाम एवं मोबाइल सहित पूरा पता, आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, आयोजन के दौरान शस्त्र धारकों की संख्या आदि की विस्तृत जानकारी देनी होगी.
0 Comments