डुमरांव में मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स वसूली के खिलाफ कल लगेगी जनता की अदालत ..

मुख्य सड़क और गली दोनों की होल्डिंग टैक्स अलग-अलग ना लेकर एक ही ली जा रही है जो कि न्याय संगत नहीं है. नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से मुख्य सड़क और सहायक सड़क पर बने मकान का अलग-अलग होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया गया है. 







- सामाजिक मंच के द्वारा किया जा रहा है आयोजन
- लोगों को जागरूक करने का किया जा रहा प्रयास

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नगर परिषद डुमरांव पर मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स वसूली का आरोप लगाने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के खिलाफ सामाजिक मंच के बैनर तले जनता की अदालत लगाने का फैसला लिया गया है. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सामाजिक मंच के संयोजक प्रदीप शरण ने बताया कि लोगों को यदि नगर परिषद के द्वारा मनमाने ढंग से वसूले जा रहे होल्डिंग टैक्स से बचना है और अपने घर को नीलाम होने से बचाना है तो इसके विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी.

उन्होंने कहा कि बुधवार को शाम 4:00 बजे डुमरांव नगर के थाना के समक्ष पुराना बस स्टैंड मैं एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर परिषद की मनमानी वसूली से पीड़ित लोगों को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा मुख्य सड़क और गली दोनों की होल्डिंग टैक्स अलग-अलग ना लेकर एक ही ली जा रही है जो कि न्याय संगत नहीं है. नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से मुख्य सड़क और सहायक सड़क पर बने मकान का अलग-अलग होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया गया है. लेकिन नियमों को ताक पर रखकर एक ही दर से सभी से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है.






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