बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्यों के आधार पर पंकज कम कर नामक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया जिसके बाद उन्हें तीन साल की सजा एवं पांच हज़ार रुपयों का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है.
- ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के देवकुली गांव का है मामला
- अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी न सुनाया फैसला
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : किसानों की हकमारी कर उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई गई है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार देऊ की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के देवकुली गांव का है, जहां 30 नवंबर 2022 को पंकज कमकर नामक अभियुक्त के घर में कालाबाज़ारी की नीयत से छिपा कर रखे गए 47 बोरा उर्वरक बरामद किया गया था. गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा डीएम के निर्देश पर छापेमारी की गई थी. मामले में ब्रह्मपुर थाने में कांड संख्या 854/2022 दर्ज कराया गया था.
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार चौबे ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्यों के आधार पर पंकज कम कर नामक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया जिसके बाद उन्हें तीन साल की सजा एवं पांच हज़ार रुपयों का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीमन्नारायण ओझा थे.
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