उपभोक्ता फोरम ने दिलाया न्याय : सहारा इंडिया के ग्राहक को वापस मिले पैसे ..

तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने सहारा इंडिया को उपभोक्ता के साथ वादाखिलाफी करने का दोषी पाया और तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में सहारा इंडिया को भुगतान करना पड़ा. 







- क्यू शॉप योजना में जमा कराए गए थे पैसे
- पैसे देने में आनाकानी कर रहा था सहारा इंडिया

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : सहारा इंडिया के एक ग्राहक को उपभोक्ता आयोग के माध्यम से न्याय मिला. आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह के द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 59,500 का भुगतान करवाया गया. 

दरअसल, आवेदक जगत नारायण सिंह ने सहारा इंडिया के क्यूशॉप योजना में पैसों का निवेश किया था, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा था. इस बात को लेकर उन्होंने उपभोक्ता न्यायालय में सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध परिवाद दायर किया. 

जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई. आवेदक के अधिवक्ता के रूप में रमाकांत चौबे तथा सहारा इंडिया के अधिवक्ता विनोद कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य वरुण कुमार भी मौजूद रहे. तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने सहारा इंडिया को उपभोक्ता के साथ वादाखिलाफी करने का दोषी पाया और तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में सहारा इंडिया को भुगतान करना पड़ा. उपभोक्ता आयोग के इस फैसले ने सहारा इंडिया के अन्य उपभोक्ताओं की उम्मीद भी जगा दी है.










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