डकैती कांड के नौ को आजीवन कारावास ..

अभियुक्तों ने डकैती का विरोध करने पर परिवार के दो सदस्यों रामजन्म यादव एवं सरल यादव को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया था. उक्त मामले की प्राथमिकी सिमरी थाने में दर्ज कराई गई थी. 

 






- सभी अभियुक्तों पर लगाया गया 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
- एडीजे 4 विजेंद्र कुमार ने सुनाया फैसला . 

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : डकैती के मामले में संलिप्त नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजेंद्र कुमार की अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस-दस हज़ार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह जेल में बिताने होंगे.
  
घटना  17 –18 अगस्त 1993 की रात की है, जब सिमरी थाना के तिलक राय के हाता के ठगनी के डेरा गांव में बुदन यादव के घर नौ की संख्या में अभियुक्त घुस गए तथा जमकर तांडव मचाया था. अभियुक्तों ने डकैती का विरोध करने पर परिवार के दो सदस्यों रामजन्म यादव एवं सरल यादव को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया था. उक्त मामले की प्राथमिकी सिमरी थाने में दर्ज कराई गई थी. 

इस मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई. साक्ष्य के आधार पर उसी गांव के निवासी वाले लालू अहीर, बिहारी अहीर, मंगल अहीर, बागेसर अहीर, शिवसागर अहीर, विजय यादव, गंगासागर, बड़क  यादव एवं रघुवर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही सभी अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है जिसे नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.










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