जीत के जश्न में फायरिंग करने के आरोप में पूर्व मुखिया समेत सात को मिली सजा ..

न्यायालय ने सात अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की इसके साथ ही अर्थदंड लगाया. इस सज़ा को लेकर एक तरफ जहां सूचक ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया है वहीं दूसरी तरफ पावर की धौंस दिखाने वालों को सबक भी मिला है.






- आर्म्स एक्ट में दो को तीन साल, पांच को दो साल की सज़ा
- वर्ष 2016 में जीत के जश्न में कई थी फायरिंग

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : मुखिया बनने की खुशी में फायरिंग करने वाले लोगों को सजा सुनाई गई है. जिन्हें सजा मिली है उनमें पूर्व मुखिया भी शामिल हैं. व्यवहार न्यायालय में आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 गौरव कुमार सिंह की न्यायालय ने सात अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की इसके साथ ही अर्थदंड लगाया. इस सज़ा को लेकर एक तरफ जहां सूचक ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया है वहीं दूसरी तरफ पावर की धौंस दिखाने वालों को सबक भी मिला है.

इस बाबत अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 1 जून 2016 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र पवनी गांव में मुखिया चुनाव में जीत के जश्न में गिरिजा देवी एवं उनके पति राम भजन सिंह एवं अन्य अभियुक्तों के साथ निर्मल कुमार सिंह के घर के तरफ निशाना साधते हुए हवाई फायरिंग की गई. सूचक निर्मल कुमार सिंह ने इस मामले में अमित यादव, गोरेलाल यादव, राम भजन सिंह, गिरिजा देवी, रूपा सिंह और कपिल यादव के विरुद्ध एफआईआर कराया. न्यायाधीश ने अमित यादव एवं रूपा सिंह को आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास के साथ 10-10 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया. जबकि गोरेलाल यादव, राम भजन सिंह, गिरिजा देवी एवं कपिल यादव को दो साल की सजा मुकर्रर की गई है.










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