विवाहिता की हत्या मामले में पति सास और ससुर पर दोष सिद्ध ..

तमाम गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने यह पाया है कि अभियुक्तों ने ही विवाहिता की हत्या की थी. ऐसे में तीनों को सजा सुनाई जाएगी. सजा बिंदु पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी. उसी दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह के द्वारा मामले में सजा सुनाई जाएगी.









- वर्ष 2015 में लगा था हत्या का आरोप
- सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को होगी सुनवाई

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिले के नावानगर में वर्ष 2015 में हुई विवाहिता की हत्या मामले में पति तथा सास-ससुर को दोषी करार दिया गया है. तमाम गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने यह पाया है कि अभियुक्तों ने ही विवाहिता की हत्या की थी. ऐसे में तीनों को सजा सुनाई जाएगी. सजा बिंदु पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी. उसी दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह के द्वारा मामले में सजा सुनाई जाएगी.

घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी राजाराम साह ने अपनी पुत्री की शादी नावानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवा ओपी के नोखपुर गांव में गांव में वर्ष 2006 में की थी. 14 जनवरी 2015 को दिन में तकरीबन 8:00 बजे राजाराम साह के पुत्र गुलाब साह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि सुबह 8:00 बजे बहन के ससुर ने फोन करके यह बताया था कि उनकी बहन गुड़िया देवी ने जहर खा लिया है और उसकी मौत हो गई है. सूचना पर जब सभी नोखपुर पहुंचे तो वहां उनकी बहन की लाश पड़ी हुई थी. 

ऐसे में मामले में पति राकेश साह उर्फ बड़क, देवर राजेश साह, मुन्ना साह तथा ससुर रामलाल साह एवं सास तेतरी देवी को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बाद में न्यायालय ने मुन्ना साह एवं राजेश साह को दोष मुक्त करार दे दिया.
















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