बताया कि यह अनुदानित रसोई गैस सिलेंडर रोहतास के बिक्रमगंज में स्थित राज इंटरप्राइजेज से बक्सर जिले के धनसोई स्थित लक्ष्मण साह के दुकान पर कालाबाजारी के लिए लाया जा रहा था.
- 5000 हज़ार रुपये का लगाया गया है जुर्माना
- वर्ष 2014 में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : रसोई गैस की कालाबाजारी मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चार अभियुक्त को 2 वर्षों के कारावास के साथ-साथ 5 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला धनसोई में वर्ष 2014 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी संख्या 11/2014 से जुड़ा हुआ है.
मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि 19 जनवरी 2014 को गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक टाटा 407 वाहन को जब्त किया गया, जिस पर कुल 63 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लदे हुए थे. जब्त किए गए वाहन के साथ चालक राजकुमार प्रसाद (जो कि रोहतास के बिक्रमगंज के तेंदूनी का निवासी है) के साथ ही खलासी रोहतास के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के धावा गांव निवासी श्रीभगवान पासवान तथा गैस एजेंसी राज इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर पिंटू सिंह एवं बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के स्थानीय निवासी लक्ष्मण प्रसाद साह को पकड़ा गया.
चालक और खलासी ने बताया कि यह अनुदानित रसोई गैस सिलेंडर रोहतास के बिक्रमगंज में स्थित राज इंटरप्राइजेज से बक्सर जिले के धनसोई स्थित लक्ष्मण साह के दुकान पर कालाबाजारी के लिए लाया जा रहा था. ऐसे में मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके बाद कुल नौ गवाहों की गवाही हुई और मामला सत्य पाया गया, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई है.
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