नाबालिग को बिन-ब्याही मां बनाने वाले शख्स को 20 वर्षों की जेल, 4.10 लाख जुर्माना ..

आरोपित को गुरुवार को पास्को कोर्ट ने दोषी पाकर 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दुष्कर्मी पर कोर्ट द्वारा 4 लाख 10 हज़ार रुपयों अर्थ दंड भी लगाया गया है. 













- विशेष पॉस्को न्यायालय ने सुनाया फैसला
- पीड़िता को मिलेगी सात लाख रुपयों की आर्थिक सहायता

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म तथा उसे बिन ब्याही मां बना देने के एक आरोपित को गुरुवार को पास्को कोर्ट ने दोषी पाकर 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दुष्कर्मी पर कोर्ट द्वारा 4 लाख 10 हज़ार रुपयों अर्थ दंड भी लगाया गया है. 

घटना 20 मई 2022 राजपुर थाना क्षेत्र की है. मामला न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद पाक्सो के तहत सुनवाई किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया है.

शादी का झांसा देकर करता था दुष्कर्म : 

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 20 मई 22 को राजपुर थाना क्षेत्र के सरेंजा गांव के निवासी संजय राम, पिता भागीरथ राम के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था 

जब वह गर्भवती हो गई बच्ची ने शादी करने को कहा तो उसने इंकार कर गया. इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया.

अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई गई सजा : 

न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त संजय राम को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई. एक मामले में 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया। दुसरे मामले की 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपये जबकि एक अन्य धारा के अंतर्गत एक साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी. 

रेप के बाद नाबालिग बनी थी मां, मिलेगी सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता :

केस ट्रायल के समय ही नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया था. इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश पारित किया गया है.










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