फरवरी और मार्च माह का अनाज वितरित न करके उसकी कालाबाजारी करने के उद्देश्य से घर में छिपा रखा था. गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, इसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने छिपा कर रखा गया 15 बोरा अनाज (प्रत्येक 50 किलोग्राम) जब्त किया गया.
- अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाया फैसला
- वर्ष 2021 में रंगे हाथ पकड़ा गया था अभियुक्त
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : अनाज कालाबाजारी मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार को 2 वर्षों की सजा तथा पांच हज़ार रुपये का जुर्माना दिए जाने का आदेश सुनाया गया है. बक्सर व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक डंडाधिकारी कमलेश सिंह देव की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया मामला वर्ष 2021 के 15 अप्रैल को दर्ज कराया गया था. जब बरुना गांव निवासी जन वितरण प्रणाली दुकानदार सुरेश प्रसाद ने फरवरी और मार्च माह का अनाज वितरित न करके उसकी कालाबाजारी करने के उद्देश्य से घर में छिपा रखा था. गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, इसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने छिपा कर रखा गया 15 बोरा अनाज (प्रत्येक 50 किलोग्राम) जब्त किया गया.
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में कुल सात गवाहों ने अपनी गवाही दी इसके बाद न्यायालय ने विचारोपरांत यह फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत उपाध्याय मामले की पैरवी कर रहे थे. फिलहाल अभियुक्त को मामले में जमानत मिल गई है. वह मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जा सकते हैं. यदि वहां से भी राहत नहीं मिली तो उन्हें सजा भुगतनी होगी.
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