न्यायालय ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष को विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दिया. हालांकि थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश को बार-बार अनदेखी की गई. न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए मुफ्फसिल थानाध्यक्ष के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई.
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- मुफस्सिल थानाध्यक्ष पर हुई कार्रवाई
- कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने दिया आदेश
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : न्यायालय के आदेश की अवमानना मुफस्सिल थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. न्यायालय ने अगले आदेश तक उनके वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी है. कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार ने यह आदेश दिया है.
मामला मुफस्सिल थाने में दर्ज कराए गए एक कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार आवेदिका को विपक्षी के द्वारा भरण पोषण हेतु प्रतिमाह तीन हज़ार रुपये की राशि देनी थी. लेकिन इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा था.
ऐसे में पीड़िता के द्वारा पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया. न्यायालय को यह बताया गया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा सका है. ऐसे में न्यायालय ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष को विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दिया. हालांकि थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश को बार-बार अनदेखी की गई. न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए मुफ्फसिल थानाध्यक्ष के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई.
इतना ही नहीं इस संबंध में सूचना पुलिस अधीक्षक बक्सर को निर्गत की गई. थानाध्यक्ष से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए? न्यायालय के द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है.
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