जदयू जिलाध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे उत्पाद अधीक्षक ..

कहा कि अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. ऐसे में इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी को उन्होंने अपना जवाब समर्पित किया है और अब जदयू जिलाध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे.

 



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- शराब तस्करों को सहयोग करने का आरोप लगाते हुए लगातार बयानबाजी कर रहे जदयू जिलाध्यक्ष
- उत्पाद अधीक्षक ने कहा - छोटे से कार्यकाल में जितनी शराब पकड़ी उतनी किसी ने नहीं.

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : पिछले कुछ दिनों से उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक पर जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के द्वारा बार-बार लगाए जा रहे शराब तस्कारों के सहयोग करने जैसे आरोपों को उन्होंने तथ्यहीन तथा बदले की भावना से ग्रसित बताया गया है. सभी आरोपों का उन्होंने जवाब दिया है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जदयू जिलाध्यक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि यह सब कुछ तब शुरु हुआ जब संदिग्ध गतिविधियों के आलोक में जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह तथा उनके परिचितों के द्वारा उत्पाद विभाग में किराये पर चलाई जा रही गाड़ियों को हटा दिया गया. उन्होंने कहा कि अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. ऐसे में इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी को उन्होंने अपना जवाब समर्पित किया है और अब जदयू जिलाध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे.

उत्पाद अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जदयू जिलाध्यक्ष द्वारा निराधार आरोपों के संदर्भ में स्पष्ट करता हूँ कि औद्योगिक थाना, बक्सर के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दशार्या गया पाठक मैं नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति है. इसकी पुष्टी इस तथ्य से होती है की प्राथमिकी में दर्शाए गये पाठक नामक व्यक्ति का मोबाईल नंबर मेरे द्वारा धारित नही है और न ही पूर्व में कभी उक्त मोबाईल नम्बर का उपयोग किया गया है. तदनुसार यह स्पष्ट है कि सदृष्य पाठक नाम का प्रयोग कर जिला जदयू अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे विषय में भ्रांति फैलाई जा रही है.

जहां तक औद्योगिक थाना में दर्ज प्राथमिकी का प्रश्न है, और उक्त क्रम में इंगित कार्रवाई का सदर्भ है. उक्त सदर्भ में स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं बक्सर जिला का मुख्य कार्यकारी मद्यनिषेध पदाधिकारी हूँ एवं मेरे नियंत्राधीन बक्सर जिले में कुल चार चेकपोस्ट कार्यरत हैं. प्रत्येक चेकपोस्ट पर चेकपोस्ट प्रभारी, हैंड हेल्ड स्कैनर उपयोग करने वाले आऊटसोर्सिंग कर्मी की प्रतिनियुक्ति हैं तदनुसार मेरे द्वारा प्रत्येक चेकपोस्ट पर आवागमन होने वाले प्रत्येक वाहन की मॉनेटरिंग सीधे तौर पर नहीं की जा सकती है.

अतएव किसी विशेष चेकपोस्ट पर होने वाली गतिविधि को लेकर मेरे विषय में भ्रांति फैलाना निराधार है एवं इसमें कोई तथ्यामकता नहीं है. जून माह में मेरे द्वारा औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्णतः क्रियाशील होकर छह परिवहनात्मक वाहनों को अवैध शराब के साथ जब्त किया गया है. मेरे पदास्थापन काल में शराब माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकाधिक गिरफ्तारियां एवं जब्ती की गई है.

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जहां तक प्रश्न है उक्त दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा विवेचित बयान का, तो उक्त सदर्भ में स्पष्ट करता हूँ कि गिरफ्तार अभियुक्त यथा शेषनाथ यादव एवं मुन्ना सिंह द्वारा कोई लिखित बयान पुलिस के समक्ष नहीं दिया गया है. लिखित बयान नहीं देने के सदर्भ में जेल अधीक्षक को उक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा अपना लिखित शपथपत्र समर्पित किया गया है.




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