पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, बेटे ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी ..

जब वह अपने पिता के साथ पहुंचा तो देखा कि उसकी मां घुटने भर पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई है. जब उसके शव को बाहर निकलने का प्रयास किया तो यह पाया उसकी आँख बाहर की तरफ निकली हुई है और उससे खून निकल रहा है.










- वर्ष 2021 में पत्नी की आंख फोड़ कर कर दी थी हत्या
- खेतों में काम करने के दौरान पिता ने हत्या कर फेंकी लाश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : अपने पत्नी की निर्मल तरीके से हत्या करने वाले व्यक्ति को आखिरकार आजीवन कारावास की सजा मिली. उसके पुत्र ने मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मामला सत्य पाया और न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा तथा 20 हज़ार रुपयों जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई.

मामले में मिली जानकारी के मुताबिक सिकरौल थाना क्षेत्र के कुंजनारा हंसवाडीह गांव निवासी शालिक सिंह ने अपनी पत्नी विमला देवी की हत्या उसे वक्त कर दी थी जब वह खेतों की घेराबंदी करने उनके साथ गई हुई थी. हत्या करने के बाद आरोपी ने पत्नी लाश को फेंक दिया था. 

खेतों में ही कर दी गई थी विमला देवी की हत्या :

मामले में मृतका के पुत्र गोलू कुमार ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया था कि 30 सितंबर 2021 की सुबह वह अपने माता-पिता के साथ बैंगन के खेतों पर गया था. जहां खेत की घेराबंदी की जानी थी. घेराबंदी के दौरान ही उनकी मां विमला देवी ने यह कहा कि वह जाकर खाद ले आए. वह खाद लेने के लिए दुकान पर गया लेकिन वहां खाद नहीं मिला, जिसके बाद वह वापस अपने घर चला गया. शाम को जब उसके पिता खेतों से लौटे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां की मृत्यु खेतों के पटवन के लिए बनाए गए नाले में गिरने के कारण हो गई है. 

घुटने पर पानी में पड़ा था फूटी हुई थी आँख :

इस बात की सूचना पर जब वह अपने पिता के साथ पहुंचा तो देखा कि उसकी मां घुटने भर पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई है. जब उसके शव को बाहर निकलने का प्रयास किया तो यह पाया उसकी आँख बाहर की तरफ निकली हुई है और उससे खून निकल रहा है.

जान से मारने की दी थी धमकी :

अपने आवेदन में मृतका के पुत्र ने बताया कि उनकी मां और पिता के बीच सदैव झगड़ा होता रहता था. घटना के दिन भी सुबह में झगड़ा हुआ था. और उसके पिता ने यह धमकी दी थी कि वह उसकी मां की हत्या कर देंगे और ऐसा हुआ भी. बाद में इस बात की सूचना गोलू ने अपने बड़े भाई तथा रिश्तेदारों को भी दी.

इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय से दफा 302 के तहत अभियुक्त शालिक सिंह को आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हज़ार रुपयों का जुर्माना देने का आदेश सुनाया गया है.







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