अभियान बसेरा-2 के तहत गलत सर्वेक्षण करने, दाखिल-खारिज में 114 दिन से वाद लंबित रखने और एक न्यायालय आदेश के बावजूद विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी को रद्द न करने के आरोप हैं. इसके अलावा, रिश्वत मांगने और ग्रामीणों को परेशान करने के आरोप भी उन पर लगे हैं.
- गलत सर्वेक्षण और अन्य अनियमितताओं के आरोपों में कार्रवाई
- दोनों राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिला सूचना सह जनसम्पर्क पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजपुर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी रेहान अहमद के खिलाफ पंचायत राजपुर में अभियान बसेरा-2 के तहत गलत सर्वेक्षण करने और परिर्माजन प्लस पोर्टल पर छूटे हुए जमाबंदी के कॉलम में गलत कागजात अपलोड करने का आरोप लगा था. यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली 1976 के कंडिका 3(1) का उल्लंघन है।
निलंबन के तहत रेहान अहमद का मुख्यालय अंचल कार्यालय चक्की निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा. इसके अलावा, अंचलाधिकारी राजपुर द्वारा उनके खिलाफ आरोप प्रपत्र तैयार किए जाएंगे.
दूसरे मामले में, अंचल कार्यालय नावानगर के राजस्व कर्मचारी देवेन्द्र कुमार के खिलाफ पंचायत परमानपुर/कडसर में अभियान बसेरा-2 के तहत गलत सर्वेक्षण करने, दाखिल-खारिज में 114 दिन से वाद लंबित रखने और एक न्यायालय आदेश के बावजूद विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी को रद्द न करने के आरोप हैं. इसके अलावा, रिश्वत मांगने और ग्रामीणों को परेशान करने के आरोप भी उन पर लगे हैं.
उनके खिलाफ भी बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली 1976 के कंडिका 3(1) का उल्लंघन हुआ है. देवेन्द्र कुमार को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय राजपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. अंचलाधिकारी नावानगर द्वारा उनके खिलाफ आरोप प्रपत्र तैयार किया जाएगा.
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