इन्वर्टर चोरी के अभियुक्तों को तीन वर्षों का कठोर कारावास

अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध किया. न्यायालय ने शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने इसे समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आवश्यक संदेश बताया.







                                            




  • -न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह ने सुनाया फैसला
  • स्पीडी ट्रायल के तहत दो वर्षों के भीतर सुनाया गया फैसला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : इन्वर्टर चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी 11 गौरव कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया. विशेष स्पीडी ट्रायल के तहत इस मामले की सुनवाई मात्र दो वर्षों में पूरी की गई.

घटना 21 मार्च 2023 की है, जब मुख्यालय डीएसपी के आवास से इन्वर्टर चोरी कर तीन अभियुक्त भागने की कोशिश कर रहे थे. तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया. पकड़े गए अभियुक्तों में सिविल लाइंस निवासी दीपक भर, प्रशांत कुमार सिंह और अविनाश तिवारी शामिल थे.

अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध किया. न्यायालय ने शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने इसे समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आवश्यक संदेश बताया.










Post a Comment

0 Comments