मांग पूरी न होने पर अर्चना के साथ मारपीट की गई और अंततः उसकी हत्या कर दी गई. मृतका के पिता ने पति श्रवण कुमार, सास निर्मला देवी, ससुर राजेंद्र प्रसाद और देवर गुड्डू कुमार व दीपक कुमार के खिलाफ डुमरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
- अर्चना कुमारी की हत्या मामले में आया फैसला
- न्यायालय ने अर्थदंड के साथ सुनाई सख्त सजा
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में न्यायाधीश ने सख्त फैसला सुनाते हुए पिता और पुत्र को दोषी करार दिया. दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने यह फैसला सुनाया.
गाजीपुर जिले के गहमर थाना क्षेत्र के भदौरा गांव निवासी राधेश्याम गुप्ता ने अपनी बेटी अर्चना कुमारी की शादी डुमरांव के सोनार पट्टी चौक निवासी श्रवण कुमार से कराई थी. विवाह के बाद अर्चना के ससुराल पक्ष ने 2 लाख रुपये, वाशिंग मशीन और मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी.
दहेज की मांग पूरी न होने पर अर्चना के साथ मारपीट की गई और अंततः उसकी हत्या कर दी गई. मृतका के पिता ने पति श्रवण कुमार, सास निर्मला देवी, ससुर राजेंद्र प्रसाद और देवर गुड्डू कुमार व दीपक कुमार के खिलाफ डुमरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
न्यायालय का निर्णय :
पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पति श्रवण कुमार और ससुर राजेंद्र प्रसाद को दोषी पाया. सुनवाई के दौरान आरोपित सास की मृत्यु हो गई, जबकि नाबालिग देवरों का मामला किशोर न्याय परिषद को सौंप दिया गया.
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