गांजा-हेरोइन बरामदगी के दो मामलों में अदालत का बड़ा फैसला

साफ है कि कोर्ट नशीली दवाओं के मामलों में कड़ा रुख अपना रही है. इससे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को कड़ा संदेश गया है कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता उन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है.










                                           


  • नशीले पदार्थों के मामलों में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया
  • बक्सर में दो आरोपियों को सुनाई गई सजा, जुर्माना भी लगाया

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में जिला अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. इन फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि नशीली दवाओं के मामलों में कोई भी राहत नहीं दी जाएगी और अदालत इस तरह के अपराधों पर सख्त रुख अपनाए हुए है.

पहला मामला बक्सर नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर स्थित झलकी देवी के पास 1 अगस्त 2022 को हुए गांजे की बरामदी से जुड़ा है. पुलिस ने झलकी देवी के पास से 54.91 ग्राम गांजा बरामद किया था, जिसके बाद नगर थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट में गवाहों के बयान और साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर झलकी देवी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने उसे 23 दिन की सजा और 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

दूसरा मामला इटाड़ी थाना क्षेत्र के इटाड़ी गांव का है, जहां 3 मार्च 2021 को रंजीत कुमार साह के पास से 4.15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. इस मामले में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की थी. विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने इस मामले में भी कोर्ट में साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए. सुनवाई के बाद अदालत ने रंजीत कुमार साह को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है.

इन दोनों मामलों में दोषियों को सुनाई गई सजा से साफ है कि कोर्ट नशीली दवाओं के मामलों में कड़ा रुख अपना रही है. इससे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को कड़ा संदेश गया है कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता उन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है.











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