बताया कि घटना दिनांक 10 मार्च 23 को राजपुर थाना क्षेत्र के गांव में लालू चौधरी पिता बिहारी चौधरी ने रही थी तो आरोपित ने बांह पकड़कर घर में ले गया.
- घटना के बाद से जेल में काराधीन है अभियुक्त
- 10 मार्च 2023 को बच्ची से दुष्कर्म की हुई थी कोशिश
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : पास्को कोर्ट में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि घटना दिनांक 10 मार्च 23 को राजपुर थाना क्षेत्र के गांव में लालू चौधरी पिता बिहारी चौधरी ने रही थी तो आरोपित ने बांह पकड़कर घर में ले गया. दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो बच्ची चिल्लाने लगी और दांत काटकर भाग गई. रोते-रोते घर जाकर मां से सारी बात बताई. मां ने राजपुर थाना में लालू चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गयी.
मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी पाकर सजा सुनाई है. अभियुक्त लालू चौधरी धटना क्रम से ही जेल में काराधीन है. पाक्सो के अन्तर्गत तीन साल सश्रम कारावास के साथ पीड़िता को 2 लाख 50 हजार रुपये पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत देने का आदेश दिया है.
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