इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बंदूक या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं जा सकेगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दो साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है.
- बक्सर में 28 जून को होगा वोट, एसडीएम ने जारी की सख्त गाइडलाइन
- शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए प्रशासन में दोहराई प्रतिबद्धता
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : अगर आप बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के मतदाता हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 28 जून 2025 (शनिवार) को बक्सर नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का चुनाव होने वाला है. इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और मतदाताओं से शांतिपूर्वक मतदान की अपील की है.
एसडीएम बक्सर सदर अविनाश कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में खास नियम लागू रहेंगे. इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बंदूक या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं जा सकेगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दो साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है.
इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों के पास लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि यंत्र का इस्तेमाल भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इससे मतदान में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसका प्रशासन खास ध्यान रख रहा है.
चुनाव वाले दिन बिना अनुमति के वाहन का इस्तेमाल करना भी गलत माना जाएगा. उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को हिदायत दी गई है कि वे शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें. अगर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
एसडीएम अविनाश कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों, पुलिस थानों, निर्वाचन पदाधिकारियों और जिलाधिकारी को भी यह आदेश भेज दिया है ताकि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ने न पाए.
तो याद रखिए, 28 जून को मतदान जरूर करें—लेकिन शांति और नियमों के साथ!
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