नया बाजार की ओर से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और ड्रॉप गेट की व्यवस्था की गई है. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी. अम्बेडकर चौक से पाण्डेयपट्टी गुमटी तक अनधिकृत वाहन नहीं जा सकेंगे.
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बैठक करते निर्वाची पदाधिकारी व अन्य |
- बाजार समिति स्थित सीएमआर गोदाम में 30 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
- 25 दंडाधिकारी और 25 पुलिस पदाधिकारी रहेंगे तैनात, शहर में यातायात पर नियंत्रण के निर्देश
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगरपालिका उप निर्वाचन 2025 की मतगणना अब बस एक दिन दूर है और इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है. रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर सदर ने बाजार समिति स्थित सीएमआर गोदाम में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की. इस दौरान मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
प्रशासन द्वारा 25 दंडाधिकारियों और 25 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है. सभी अधिकारियों को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर डटे रहने का निर्देश मिला है. मतगणना स्थल बाजार समिति, बक्सर स्थित गोदाम संख्या 08 निर्धारित किया गया है, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी. जिला नियंत्रण कक्ष (06183-223333) भी इस दौरान सक्रिय रहेगा.
सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश
मतगणना स्थल पर प्रवेश करने वालों की सघन तलाशी होगी. महिलाओं की जांच अलग एनक्लोजर में महिला पुलिसकर्मी करेंगी. बिना फोटोयुक्त प्रवेश पत्र के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा. मोबाइल, लैपटॉप, केलकुलेटर, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार जैसे सामान लेकर आना पूरी तरह वर्जित रहेगा.
यातायात व्यवस्था में बदलाव
नया बाजार की ओर से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और ड्रॉप गेट की व्यवस्था की गई है. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी. अम्बेडकर चौक से पाण्डेयपट्टी गुमटी तक अनधिकृत वाहन नहीं जा सकेंगे.
बुनियादी सुविधाओं पर जोर
मतगणना स्थल पर पेयजल, शौचालय और सफाई की व्यवस्था नगर परिषद और लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा की जाएगी. बिजली आपूर्ति में बाधा न आए, इसके लिए विद्युत विभाग और पंचायत राज विभाग को वैकल्पिक जनरेटर एवं ईंधन की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है.
चिकित्सा और अग्निशमन भी तैयार
सिविल सर्जन को चिकित्सा कर्मी और मेडिकल काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं अग्निशमन विभाग को एक फायर ब्रिगेड वाहन तैयार रखने का आदेश दिया गया है.
मतगणना कार्य राज्य निर्वाचन आयोग, पटना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न कराया जाएगा.
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