14 साल की लड़की से 35 साल के युवक की शादी की कोशिश, राजस्थान से आई बारात लौटी खाली हाथ ..

राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में बेटियों की कमी के चलते वहां के कई परिवार बिहार-झारखंड जैसे राज्यों के गरीब इलाकों में विवाह के नाम पर संपर्क करते हैं. कई मामलों में यह केवल दिखावा होता है, और इसके पीछे ठगी, मानव तस्करी या शोषण की साजिश छिपी होती है.
प्रतीकात्मक तस्वीर









                                           





- राजस्थान से आई थी बारात, ग्रामीणों को उम्र पर शक हुआ तो पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह
- जताई जा रही मानव तस्करी की आशंका, बालिका को भेजा गया महिला अल्पावास

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को उस समय बाल विवाह की बड़ी साजिश नाकाम हो गई, जब ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से 14 साल की नाबालिग लड़की की 35 वर्षीय युवक से शादी रोकी गई. राजस्थान से बारात लेकर आए परिवार की योजना थी कि एक नाबालिग लड़की से अपने अधेड़ उम्र के बेटे की शादी करा लें, लेकिन ग्रामीणों को उम्र को लेकर संदेह हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से कम पाई गई. जिसके बाद विवाह रुकवाया गया।

जानकारी के अनुसार, जैसे ही ग्रामीणों ने बाल विवाह होता देख तुरंत औद्योगिक थाना पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों से पूछताछ की और दस्तावेज़ की जांच की. लड़की की उम्र लगभग 14 वर्ष निकली, जबकि दूल्हे की उम्र करीब 35 साल थी. ऐसे में पुलिस ने शादी को रुकवाया और लड़की को महिला अल्पावास भेज दिया. राजस्थान से आए बारातियों को गांव छोड़कर वापस लौटना पड़ा.

लड़के के परिजनों का कहना है कि उन्हें लड़की की उम्र 19 वर्ष बताई गई थी, लेकिन बारात आने के बाद हकीकत सामने आई.


सूत्रों का कहना है कि राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में बेटियों की कमी के चलते वहां के कई परिवार बिहार-झारखंड जैसे राज्यों के गरीब इलाकों में विवाह के नाम पर संपर्क करते हैं. कई मामलों में यह केवल दिखावा होता है, और इसके पीछे ठगी, मानव तस्करी या शोषण की साजिश छिपी होती है.

पिछले वर्षों में नगर और इटाढ़ी थाना क्षेत्र में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें शादी के नाम पर लड़कियों को बाहर ले जाकर बेच दिया गया.

मामले में थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि राजस्थान निवासियों ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने बिहार में शादियां की हैं लेकिन इस बार उन्हें उम्र के बारे में गलत जानकारी दी गई थी. 

थानाध्यक्ष के मुताबिक किसी भी बाहरी विवाह प्रस्ताव की सत्यता की पूरी जांच करें, खासकर जब बात नाबालिग लड़की की हो. बाल विवाह कानूनन अपराध है और इससे लड़की का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.









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