हेरोइन तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा ..

जांच में यह भी सामने आया कि दोनों अभियुक्तों पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश किया और पुख्ता साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे. गवाहों की गवाही और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई.




                                         





  • अदालत ने प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
  • पुलिस छापेमारी में 20 पुड़िया हेरोइन के साथ पकड़े गए थे दोनों

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार शुक्ला (एडीजे-2) की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आदेश में यह भी कहा गया कि जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नगर थाना के एसआई अमरेश कुमार को 17 अप्रैल 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि शांति नगर मोहल्ले में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रवि साह उर्फ रोशन शाह, पिता – इस्लामुद्दीन और संजय कुमार, पिता – मदन चौधरी को 20 पुड़िया हेरोइन के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया था.

इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 43/2023 दर्ज किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों अभियुक्तों पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश किया और पुख्ता साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे. गवाहों की गवाही और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला तस्करी में संलिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून उन्हें किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं.







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