चारों सीटों पर मिलाकर कुल 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इस दौरान किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या धरना–प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. लाउडस्पीकर अधिनियम 1955 के तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी. सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- चार सीटों पर 52 प्रत्याशी मैदान में, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर
- काउंटिंग हॉल से 100 मीटर तक आमजन का प्रवेश वर्जित, तीन स्तरीय सुरक्षा लागू
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. जिले की चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा. सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी, इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी. हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14–14 काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं, जहां प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट मौजूद रहेंगे. इसके अलावा 5 अतिरिक्त टेबल भी निर्धारित हैं, जिन पर प्रत्याशी अपने एजेंट अलग से तैनात करेंगे.
मतगणना स्थल पर प्रशासन ने तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. काउंटिंग हॉल के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. स्ट्रॉंग रूम से काउंटिंग हॉल तक का पूरा मार्ग भी सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है. काउंटिंग स्थल से 100 मीटर के दायरे में आम जनता का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि प्रत्याशियों के समर्थकों को 200 मीटर दूरी पर ही रोका जा रहा है.
चारों सीटों पर सीधे मुकाबले
बक्सर सरदार विधानसभा:
एनडीए के प्रत्याशी भाजपा नेता आनंद मिश्रा और महागठबंधन के प्रत्याशी वर्तमान विधायक तथा कांग्रेस नेता संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं.
डुमरांव विधानसभा:
यहाँ एनडीए के प्रत्याशी जदयू नेता राहुल सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी, वर्तमान विधायक माले के नेता अजीत कुमार सिंह के बीच सीधा मुकाबला है.
ब्रह्मपुर विधानसभा:
एनडीए के प्रत्याशी लोजपा (रामविलास) नेता हुलास पांडेय और महागठबंधन के प्रत्याशी तथा वर्तमान विधायक राजद नेता शंभू नाथ यादव आमने–सामने हैं.
राजपुर विधानसभा:
कांग्रेस के वर्तमान विधायक कांग्रेस नेता विश्वनाथ राम और बिहार सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री व जदयू नेता संतोष निराला के बीच कड़ा मुकाबला है.
जिले की चारों सीटों पर मिलाकर कुल 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इस दौरान किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या धरना–प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. लाउडस्पीकर अधिनियम 1955 के तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी. सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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