शब-ए-बारात पर बदला जिला व्यवहार न्यायालय का अवकाश कैलेंडर ..

आवेदन पर विचार करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 4 फरवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 5 फरवरी 2026 को न्यायालय सामान्य रूप से संचालित होंगे.







                                         


  • अधिवक्ताओं के आवेदन पर 4 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित
  • 5 फरवरी 2026 को पूर्ववत खुले रहेंगे सभी न्यायालय

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : शब-ए-बारात पर्व को लेकर जिला व्यवहार न्यायालय, बक्सर के अवकाश कैलेंडर में संशोधन किया गया है. जिला बार एसोसिएशन, बक्सर के महासचिव द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 4 फरवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 5 फरवरी 2026 को न्यायालय सामान्य रूप से संचालित होंगे.

जानकारी के अनुसार, जिला बार एसोसिएशन की ओर से 3 फरवरी 2026 को दिए गए आवेदन में बताया गया कि शब-ए-बारात 3 फरवरी की रात मनाई जा रही है, जिसमें लोग पूरी रात इबादत कर अपने पूर्वजों को याद करते हैं. परंपरा के अनुसार इसके अगले दिन अवकाश रखा जाता है. जबकि जिला न्यायालय के कैलेंडर में शब-ए-बारात का अवकाश 5 फरवरी 2026 को दर्शाया गया था. इसी विसंगति को दूर करने के लिए अवकाश की तिथि 4 फरवरी किए जाने का अनुरोध किया गया था.

आवेदन पर विचार करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि शब-ए-बारात के अवसर पर 4 फरवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि इसके एवज में 5 फरवरी 2026 को न्यायालय खुले रहेंगे.

इस आदेश की प्रति बक्सर जजशिप के सभी न्यायिक पदाधिकारियों, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जेल अधीक्षक, बार एसोसिएशन बक्सर व डुमरांव के पदाधिकारियों सहित जजशिप के सभी अनुभाग प्रमुखों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है.








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