न्यायालय, केंद्र तथा राज्य सरकार के अनुमान कार्यालयों केंद्र एवं राज्य सरकार के बैंक राज्य के विभिन्न निगम सोसाइटी आयोग पदाधिकारी कार्यालय आने जाने हेतु अपने दोपहिया अथवा चार पहिया निजी वाहनों का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि, उनके पास अपने कार्यालय का पहचान पत्र हो.
- परिवहन विभाग के सचिव ने पत्र लिख डीएम-एसपी को निर्देशित
- आवश्यक सेवाओं, नौकरी पेशा व अधिवक्ताओं को पहचान पत्र दिखाने पर मिलेगी छूट
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉक डाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के संदर्भ में बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव ने एक बार फिर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि, सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य में प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र तथा राज्य सरकार के अनुमान कार्यालयों केंद्र एवं राज्य सरकार के बैंक राज्य के विभिन्न निगम सोसाइटी आयोग पदाधिकारी कार्यालय आने जाने हेतु अपने दोपहिया अथवा चार पहिया निजी वाहनों का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि, उनके पास अपने कार्यालय का पहचान पत्र हो. ऐसे वाहनों को पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
आवश्यक सेवा यथा विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन/मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक, एटीएम, नगर निकाय कर्मी, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. इनके पहचान पत्र पर इन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब, दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी पहचान पत्र पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
इसके साथ ही मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पूर्ववत वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी. परिवहन सचिव ने अपने पत्र में बताया है कि, सभी जिला पदाधिकारी विभिन्न आवश्यक सेवाओं हेतु निर्गत जो 14 अप्रैल 2020 तक के लिए जारी किए गए थे उनको अब पुनः समीक्षा करते हुए 20 अप्रैल तक विस्तारित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पास बनवाने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9470803831 पर आवेदन भेजा जा सकता है.
वहीं, https://serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है
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