20 अप्रैल के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर पुनः कोई निर्णय लिया जाएगा. अगर स्थिति सामान्य रहेगी तथा सरकार द्वारा लॉक डाउन में कुछ ढील दी गई तो अधिवक्ता न्यायिक कार्य के लिए न्यायालय में आवागमन शुरु करेंगे और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई निर्णय संघ के स्तर पर लिया जाएगा.
- लॉक डाउन को देखते हुए संघ के द्वारा लिया गया निर्णय
- पूर्व में भी दो बार बढ़ाई जा चुकी है नो वर्क की तारीखें
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए अधिवक्ता आगामी 20 अप्रैल तक न्यायिक कार्यो से विरत रहेंगे. इसकी जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर आगामी 20 अप्रैल तक नो वर्क की घोषणा की गई है. उन्होंने बताया है कि, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने अभिभाषण में जिन जगहों पर कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं वहां 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट देने की बात कही है. ऐसे में अधिवक्ता संघ द्वारा 20 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों से दूर रहने की घोषणा की गई है. 20 अप्रैल के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर पुनः कोई निर्णय लिया जाएगा. अगर स्थिति सामान्य रहेगी तथा सरकार द्वारा लॉक डाउन में कुछ ढील दी गई तो अधिवक्ता न्यायिक कार्य के लिए न्यायालय में आवागमन शुरु करेंगे और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई निर्णय संघ के स्तर पर लिया जाएगा.
दरअसल, पूर्व में दो बार अधिवक्ता संघ द्वारा नो वर्क की घोषणा की जा चुकी है. पहले 31 मार्च तक तथा फिर 14 अप्रैल तक नो-वर्क की घोषणा की गई थी लेकिन, अब एक बार फिर इस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है.
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