बाइक लेकर चले अकेले, तीन किलोमीटर के अंदर ही करें खरीददारी : डीएम

सब्जी वालों से भी एक शपथ पत्र लेकर यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि, वह भी सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे. जिलाधिकारी ने कहा कि, निजी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक है. मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी भी वाहन के चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

-  निजी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक
- केवल एमरजेंसी वाहनों का होगा परिचालन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान के द्वारा बताया कि, लॉक डाउन के पालन के लिए नियमों में बदलाव करते हुए निजी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है. केवल बाइक से ही खरीदारी की जाएगी.इसके अतिरिक्त बाइक पर केवल एक व्यक्ति ही बैठकर चल सकते हैं. 

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा सब्जी वगैरह खरीदने के लिए तीन किलोमीटर के अंदर ही खरीदारी करने जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त सब्जी वालों से भी एक शपथ पत्र लेकर यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि, वह भी सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे. जिलाधिकारी ने कहा कि, निजी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक है. मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी भी वाहन के चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.













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