बक्सर के पुरुष अपराधी अब विक्रमगंज जेल में भुगतेंगे सज़ा, महिला बंदी जाएंगी पटना ..

पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय के द्वारा राज्य के सभी व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में निर्देशित किया है कि, सभी नव आगंतुक पुरुष बंदियों को उपकारा बिक्रमगंज में संसीमित किया जाए. साथ ही महिला बंदियों को पटना सिटी उपकारा में  भेजा जाए.

- कोरोना संक्रमण काल में जेल में कैदियों की संख्या कम किए जाने का दिया निर्देश
- नए पकड़े जाने वाले कैदियों पर लागू होगा नया नियम

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बक्सर समेत  शाहाबाद के अन्य जिलों से गिरफ्तार होने वाले  पुरुष बंदियों को अब बिक्रमगंज उप कारा में अपनी सजा भुगतनी होगी. वहीं, दक्षिण बिहार के 17 जिलों से गिरफ्तार महिला बंदियों को पटना सिटी उप कारा में भेजा जाएगा. कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय  के द्वारा इस संदर्भ में निर्देश जारी किया गया है. ऐसे में अब बक्सर में गिरफ्तार होने वाले पुरूष बन्दियों को केंद्रीय कारा न भेज कर सीधे बिक्रमगंज उपकारा तथा महिला कैदियों को पटना सिटी उपकारा भेजा जाएगा.

इस बाबत जानकारी देते हुए कारा अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि, कोरोना संक्रमण काल में जेल में बढ़ रही कैदियों की संख्या को देखते हुए कारा महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार मिश्रा के द्वारा 8 एवं 12 मई को भेजे गए अनुरोध पत्रों के आलोक में पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय के द्वारा राज्य के सभी व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में निर्देशित किया है कि, सभी नव आगंतुक पुरुष बंदियों को उपकारा बिक्रमगंज में संसीमित किया जाए. साथ ही महिला बंदियों को पटना सिटी उपकारा में  भेजा जाए.

उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत बक्सर व्यवहार न्यायालय से मिले निर्देशों के आलोक में केंद्रीय कारा अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर यह बताया है कि, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य की काराओं में प्रेषित होने वाले नव आगंतुक बंदियों को विशेष रूप से चिन्हित काराओं में संसीमित करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में विभिन्न आरोपों में न्यायालय के द्वारा जेल भेजे जाने वाले बक्सर के नव आगंतुक पुरुष बंदियों को बिक्रमगंज उपकारा में रखा जाएगा. साथ ही महिला बंदियों को पटना सिटी उप कारा भेजा जाएगा. कारा अधीक्षक ने आरक्षी अधीक्षक से इस आदेश के मद्देनजर रिमांड कराने वाले पुलिस पदाधिकारियों को समुचित निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.














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