शराब बरामदगी मामले में सदर विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज ..

यही नहीं, चालक पिछले चार सालों से विधायक की गाड़ी चला रहा है तथा उसके खिलाफ आपराधिक मामले थानों में दर्ज है. जिन पर अनुसंधान चल रहा है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

- शराब के साथ स्कॉर्पियो में पकड़े गए चालक के बयान को न्यायालय ने माना अहम
- नहीं काम आई बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें, सरकारी अधिवक्ता ने बताया चालक ने खुद किया है स्वीकार

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अदालत से खारिज कर दी गई है. बताया जा रहा है कि, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशिकांत उपाध्याय ने न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि, जिस समय विधायक की गाड़ी को सिमरी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया उस समय गाड़ी में विधायक मौजूद नहीं थे. ऐसे में पुलिस विधायक को किस आधार पर पकड़ने की कोशिश कर रही है? 

इसके जवाब में सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, विधायक की गाड़ी जिसमें शराब बरामद हुई थी उसके चालक से अभियुक्त सुनील कुमार ने पुलिस के समक्ष बयान दिया है कि, विधायक के कहने पर ही वसीम अली थाना क्षेत्र में माल लेने के लिए गया था साथ ही चालक ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने ओवरटेक कर गाड़ी को जप्त किया था. यही नहीं, चालक पिछले चार सालों से विधायक की गाड़ी चला रहा है तथा उसके खिलाफ आपराधिक मामले थानों में दर्ज है. जिन पर अनुसंधान चल रहा है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

बता दें कि, पिछले दिनों सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के स्कार्पियो वाहन से आठ बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी वहीं इस मामले में पुलिस ने चालक समेत चार अभियुक्तों को भी वाहन से गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान तथा अन्य चुनाव के मद्देनजर विधायक समेत सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है. मामले में चार लोग जेल भेज दिए गए हैं वहीं,  सदर विधायक तथा तीन अन्य अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं. उधर मामले में विधायक का कहना है कि विरोधियों के द्वारा चुनावी वर्ष में उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है.













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