अब एक यूआइएन पर नहीं रख सकते दो से ज्यादा हथियार ..

अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा एक यूआइएन पर तीन शस्त्र धारित किया गया है, उन्हें अपनी इच्छानुसार तीन में से किसी एक शस्त्र को संबंधित थाना के मालखाना में अथवा शस्त्रागार में जमा करना होगा तथा उसकी रसीद कार्यालय में जमा करना होगा.

- शस्त्र दंडाधिकारी ने सभी शस्त्रधारियों के लिए जारी किया आदेश
- सूचना सह जन संपर्क पदाधिकारी ने दी जानकारी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर कोई व्यक्ति दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है. एक यूआइएन पर अगर किसी के पास दो से ज्यादा हथियार है तो उसे एक हथियार जमा करना होगा. शस्त्र दंडाधिकारी ने सभी शस्त्रधारियों के लिए इस आशय का आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा एक यूआइएन पर तीन शस्त्र धारित किया गया है, उन्हें अपनी इच्छानुसार तीन में से किसी एक शस्त्र को संबंधित थाना के मालखाना में अथवा शस्त्रागार में जमा करना होगा तथा उसकी रसीद कार्यालय में जमा करना होगा.

यह काम 13 दिसंबर तक कर लेना है. यही नहीं, जिन अनुज्ञप्तिधारियों ने अभी तक अपनी अनुज्ञप्ति का यूआइएन जेनरेट नहीं किया है, उन्हें यूआइएन जेनरेट करने के लिए भी निर्देशित किया गया है. इसकी तिथि 29 जून तक विस्तारित की गई है. जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि अनुप्तिधारियों द्वारा यूआइएन जेनरेट कर एनडीएएल पोर्टल पर अपलोड करने की अवधि को 29 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. साथ ही आयुध संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 3 की उपधारा-2 के तहत एक यूआइएन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अब मात्र दो शस्त्र रखने के प्रावधानों के अनुपालन का निर्देश दिया गया है. बता दें कि अभी तक एक अनुज्ञप्ति पर कइयों ने तीन-तीन शस्त्र रखे थे. हालांकि, अब ऐसा संभव नहीं होगा. अधिकारी ने बताया कि अब एक अनुज्ञप्ति पर दो से ज्यादा शस्त्र नहीं रखा जा सकता है.











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