क्षमता से अधिक यात्री बैठाने वाले बस संचालक पर लगाया गया जुर्माना ..

सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत बस संचालक के विरुद्ध कुल 12 हज़ार 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है. जानकारी देते हुए सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदय के निदेश के आलोक में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

- सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने दी जानकारी
- बताया संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों की अवहेलना करने के आरोप में हुई कार्रवाई

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: जिला परिवहन पदाधिकारी के आदेशानुसार कोविड-19 संक्रमण की रोक थाम हेतु सभी यात्री बसों में बैठने की क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाना है. इसके संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बस एशोसियशन के अध्यक्ष/सचिव/बस मालिकों के साथ बैठक भी की गई थी. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव द्वारा दिये गए निदेश के संबंध में सभी को विस्तार से बताया गया तथा इसकी छायाप्रति में हस्तगत कराया गया था. 

इसके बावजूद भी यात्री वाहन संख्या BR03PA3784 द्वारा क्षमता से अधिक संख्या में यात्रियों को लेकर परिचालन किया जा रहा था. जिसके कारण मोटरवाहन संशोधन अधिनियम 2019 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत बस संचालक के विरुद्ध कुल 12 हज़ार 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है. जानकारी देते हुए सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदय के निदेश के आलोक में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.











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