जिला प्रशासन ने जारी किया विस्तृत आदेश, यहां क्लिक करें और जानें लॉक डाउन में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद ..

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. बता दें कि, के बक्सर में अचानक से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर तीन दिन का लॉक डाउन लगाया गया है जो कि 10 से 11 और 12 जुलाई को होगा. 
- दूध, फल, दवा, किराना बैंक तथा आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाएं रहेंगी खुली.
- निजी कार्यालय तथा संस्थान रहेंगे बंद, आवागमन की भी अनुमति नहीं
- शादी विवाह तथा जनाजे के कार्यक्रम में निर्धारित संख्या के अनुरूप ही शामिल होंगे लोग

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण को लेकर हुए तीन दिनों के लॉकडाउन के दौरान जिले में सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य निजी संस्थान कार्यालय आदि को बंद रखा जाएगा. 

लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन  के आलोक में डीएम अमन समीर के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि तीन दिवसीय लॉकडाउन के दौरान सब्जी, किराना, फल की दुकानें, डेयरी आदि सुबह छह बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी. निजी एवं सरकारी अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि आवश्यक सेवाओं में शामिल होने के कारण खुली रहेंगी. नगर परिषद के द्वारा भी साफ-सफाई आदि का कार्य कराया जाता रहेगा. लॉकडाउन के दौरान आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, शादी-विवाह तथा अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में क्रमशः निर्धारित 50 तथा 20 की संख्या में भी लोग शामिल होंगे.

जानकारी में बक्सर में प्रतिदिन तकरीबन 10 ट्रेनें रुक रही हैं. ऐसे में ट्रेनों से उतर कर लोगों को घर तक जाने की अनुमति होगी. ट्रेन के टिकट ही पास का कार्य करेगा. सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी लोग घरों से बाहर निकलेंगे वह निश्चित रूप से मार्ग का प्रयोग करेंगे अन्यथा उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. बता दें कि, के बक्सर में अचानक से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर तीन दिन का लॉक डाउन लगाया गया है जो कि 10 से 11 और 12 जुलाई को होगा. 

इसके पूर्व स्वर्णकार समाज ने 17 जुलाई तक अपनी दुकानों को बंद रखने का निश्चय किया था वहीं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सत्यदेव प्रसाद ने भी दुकानदारों से यह अपील की है कि वह संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन का अनुपालन अच्छे से करें. निर्धारित नियमों के आलोक में बिना मास्क पहने आने वाले ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए.











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