शादी समेत अन्य आयोजनों में निर्धारित संख्या में शामिल होंगे लोग, थाने को भी देनी होगी सूचना ..

शादी-विवाह तथा मृत्यु उपरांत कार्यक्रमों में सैनिटाइजर आवश्यक रूप से रखना होगा. वहीं, कार्यक्रम के दौरान एकत्रित होने पर एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी.

- कार्यक्रम के दौरान सैनिटाइजर उपलब्धता तथा फिजिकल डिस्टेंस का रखना होगा ख्याल
- सरकार के निर्देशों के आलोक में लिया गया है फैसला.

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढ़ने से रोकने के लिए कई तरह के एहतियात बरते जाने की अपील की जा रही है. अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में अब किसी भी शादी विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकेंगे. वहीं, दूसरी तरफ मृत्यु उपरांत दाह-संस्कार कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. साथ ही साथ इस बात की सूचना सर्वप्रथम थाने को देनी होगी.

उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि थानों को केवल सूचना देने की आवश्यकता है. थाने से अनुमति आदि नहीं लेनी है. उन्होंने बताया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क आदि का पहना जाना बेहद आवश्यक है. साथ में शादी-विवाह तथा मृत्यु उपरांत कार्यक्रमों में सैनिटाइजर आवश्यक रूप से रखना होगा. वहीं, कार्यक्रम के दौरान एकत्रित होने पर एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी.











Post a Comment

0 Comments