सुबह 10 बजे तक ही खरीद सकेंगे सब्जियां ..

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय अवधि के पूर्व तथा बाद में दुकान संचालन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाए जाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

 

- फल, सब्जी, माँस, मछली एवं अंडा की दुकान के खुलने के समय में हुआ परिवर्तन
- प्रशासन ने दिए निर्देश कहा, नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बाज़ार में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु तथा सोशल डिस्टेसिंग को बरकरार रखने हेतु जिला पदाधिकारी अमन समीर ने फल, सब्जी, माँस, मछली एवं अंडा की दुकान के खुलने के समय में परिवर्तन करते हुए इसे प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से पूर्वाहन 10:00 तक निर्धारित कर दिया है. यह आदेश आगामी 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. संध्याकाल में फल, सब्जी, माँस, मछली एवं अंडा की दुकाने बंद रहेगी. इसके अतिरिक्त अन्य सभी दुकाने नियमित रूप से पुरानी समयावधि के आधार पर संचालित होती रहेंगी.

प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय अवधि के पूर्व तथा बाद में दुकान संचालन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाए जाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. यही नहीं दुकानों के संचालन के दौरान सोशल तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा संक्रमण रोधी उपायों का भी पूरा अनुपालन करना होगा. अनुमंडल स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक में भी अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने सभी सदस्यों से इस आदेश की जानकारी साझा करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया.

मास्क पहनने के लिए जागरूक करने को चलेगा अभियान:

जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि डीएम के दिशा-निर्देश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम में मास्क के उपयोग का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा इसके साथ ही लोगों को दो गज दूरी तथा नियमित ढंग से साबुन से हाथ धोने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु सघन अभियान एवं व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य पूरे जिले में किया जाएगा. जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव को आगामी 10 दिनों तक सघन माइकिंग कर लोगों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया है.














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