किराएदार भी बन सकेंगे मतदाता, ऑनलाइन आवेदन कर कराए पंजीकरण ..

मतदान केन्द्र पदाधिकारी (बी.एल.ओ.) रात में उस पते पर जाएँगें, जो आवेदक ने फॉर्म 06 में भरा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सचमुच उसी स्थान पर रहता/रहती है, जो उसने फॉर्म में भरा है.

- बीएलओ के द्वारा रात में कराया जाएगा पते का सत्यापन
- 18 से ज्यादा उम्र के युवाओं को जोड़ने को आसान हुई प्रक्रिया

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी मतदाता ना छूटे अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, पर उसके पास घर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वह अपना तथा अपने पते का सत्यापन करा सकते हैं.

सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि इसके लिए उन्हें फॉर्म भरकर जमा करना होगा. जिसके बाद स्थानीय मतदान केन्द्र पदाधिकारी (बी.एल.ओ.) रात में उस पते पर जाएँगें, जो आवेदक ने फॉर्म 06 में भरा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सचमुच उसी स्थान पर रहता/रहती है, जो उसने फॉर्म में भरा है. यदि मतदान केन्द्र पदाधिकारी (बी.एल.ओ.) यह प्रमाणित कर देते हैं कि आवेदक रात में उसी स्थान पर रहता/रहती है तो किसी लिखित अभिलेख की जरूरत नहीं है.

18 वर्ष की उम्र पूरा करने पर बन सकते हैं मतदाता: 
    
आवेदक की उम्र का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तिथि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी है. उदाहरण के लिए, यदि किसी युवा ने 02 जनवरी, 2019 से 01
जनवरी 2020 के बीच किसी भी दिन 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तो वह 2020  में निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र है. इसके लिए वह चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर लॉगिन कर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.















Post a Comment

0 Comments